हाइकोर्ट ने पूछा सवाल : क्या पहाड़ी मंदिर पर हो सकता है निर्माण कार्य?

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के ऊपर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम को नोटिस जारी किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2016 12:49 AM
रांची: झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के ऊपर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से पूछा है कि क्या पहाड़ी मंदिर के ऊपर इतना निर्माण कराया जा सकता है? वहीं जिला प्रशासन से पूछा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, तो क्या जिला प्रशासन इसकी जवाबदेही लेगा? जवाब दाखिल करने के लिए इन्हें चार सप्ताह का समय दिया गया है.

भानु शाहदेव ने जनहित याचिका दायर कर पहाड़ी मंदिर पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आग्रह किया है. याचिका में भूगर्भशास्त्री नीतीश प्रियदर्शी समेत कई संस्थानों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर पहाड़ी मंदिर पर बड़ा निर्माण कराया गया, तो इसके धंसने का खतरा है. इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. इसलिए पहाड़ी मंदिर की संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाये.

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