रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शेखर सुमन की ओर से दायर अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि रिट कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण हम मेरिट पर फैसला नहीं सुना सकते हैं. खंडपीठ ने रिट कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मुख्य परीक्षा (28 जनवरी से) के पहले मेरिट पर मामले की सुनवाई करे.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आठ प्रश्नों का मॉडल उत्तर जेपीएससी द्वारा गलत दिया गया है. उन्होंने 28 जनवरी से हेनेवाली मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शेखर सुमन ने अपील याचिका दायर की थी.
Posted By : Sameer Oraon