विधायक पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का मामला

रांची : डुमरी विधायक जगरनाथ महतो सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा. शुक्रवार को उपरोक्त कांड के अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में एक आवेदन देकर कांड में धारा 328 तथा 304 भादवि को जोड़े जाने का अनुरोध किया. बताया : अभियुक्तों के विरुद्ध इन धाराओं के लिए साक्ष्य उपलब्ध […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2016 6:34 AM
रांची : डुमरी विधायक जगरनाथ महतो सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा. शुक्रवार को उपरोक्त कांड के अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में एक आवेदन देकर कांड में धारा 328 तथा 304 भादवि को जोड़े जाने का अनुरोध किया. बताया : अभियुक्तों के विरुद्ध इन धाराओं के लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नीरजा आसरी ने अनुसंधानकर्ता के आवेदन को स्वीकृत कर लिया है. अब विधायक सहित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 308, 353, 188, 328, 353, 304 भादवि के तहत मुकदमा चलेगा.
खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी : विदित हो कि गत 13 मई को नावाडीह में निकाले गये मशाल जुलूस के दौरान मशाल के धुएं से नावाडीह के दिवंगत थाना प्रभारी की तबीयत खराब हो गयी थी.
बाद में बीजीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी. इस मामले में विधायक जगरनाथ महतो सहित पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. सभी तेनुघाट उपकारा में बंद हैं. विधायक के ‍वकील ने दो दिन पूर्व जमानत की अरजी दी थी, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नीरजा आसरी की अदालत ने खारिज कर दिया था. इस मामले में फिलहाल विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.

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