गिफ्ट डीड की भूमि पर अब कब्जा करना होगा मुश्किल

रांची: रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृत करा कर निगम को सौंपे जानेवाले गिफ्ट डीड पर कब्जा करना अब बिल्डरों के लिए मुश्किल होगा. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में आयुक्त ने कहा है कि जिन भवन मालिकों व बिल्डरों का नक्शा निगम में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 27, 2016 1:51 AM
रांची: रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृत करा कर निगम को सौंपे जानेवाले गिफ्ट डीड पर कब्जा करना अब बिल्डरों के लिए मुश्किल होगा. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में आयुक्त ने कहा है कि जिन भवन मालिकों व बिल्डरों का नक्शा निगम में लंबित है तथा नक्शे की स्वीकृति के एवज में वे गिफ्ट डीड निगम को सौंपेंगे. ऐसे भवन मालिक स्वेच्छा से अपने गिफ्ट डीड से अतिक्रमण हटा लें.
साथ ही इस भूखंड पर बोर्ड लगायें कि यह भूखंड नगर निगम का है और इसका क्षेत्रफल कितना है. आयुक्त ने निगम के अभियंताओं से कहा कि वे यह भी देखें कि पूर्व में कौन-कौन सी इमारतों का नक्शा स्वीकृत हुआ है. इन भवनों के गिफ्ट डीड की भूमि को छोड़ा गया है या उस पर कब्जा किया हुआ है. भूखंड कब्जा मुक्त है, यह इस पर कब्जा किया हुआ है, इसकी सूचना निगम को एक माह में दें.
क्या होता है गिफ्ट डीड : नगर निगम की ओर से भवन के नक्शे को स्वीकृति देते समय भवन निर्माता से सड़क चौड़ीकरण के एवज में जमीन गिफ्ट के रूप में ली जाती है. परंतु अधिकतर मामले में नक्शे की स्वीकृति मिल जाने के बाद भवन मालिक या बिल्डर गिफ्ट की भूमि पर अवैध निर्माण कर लेते हैं.

Next Article

Exit mobile version