विधायक चमरा लिंडा सहित नौ के बयान दर्ज

रांची: डोमेसाइल आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ अौर आगजनी मामले को लेकर एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को विधायक चमरा लिंडा सहित नौ आरोपी उपस्थित हुए. सभी नौ आरोपियों के बयान दर्ज किये गये. इस मामले में फैसला सुनाने के लिए अदालत ने तीन जून की तिथि निर्धारित की है. इस मामले में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 28, 2016 7:29 AM
रांची: डोमेसाइल आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ अौर आगजनी मामले को लेकर एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को विधायक चमरा लिंडा सहित नौ आरोपी उपस्थित हुए. सभी नौ आरोपियों के बयान दर्ज किये गये. इस मामले में फैसला सुनाने के लिए अदालत ने तीन जून की तिथि निर्धारित की है.

इस मामले में पूर्व में अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, क्योंकि आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे अौर अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रख रहे थे.


आज जिनके बयान दर्ज किये गये, उनमें उनमें चमरा लिंडा, वासुदेव कुमार, राजा उर्फ राजकुमार ठाकुर, कुमोद शर्मा, केशव तिर्की, शंकर तिर्की, बुद्धि सागर तिर्की, अमित कुमार उर्फ राजेश सिंह अौर रंजन कुमार सिंह शामिल हैं. यह मामला धुर्वा (हटिया) थाना कांड संख्या 143/02 दिनांक 24/7/02 से संबंधित है. 24 जुलाई 2002 को आदिवासी संगठनों के द्वारा डोमेसाइल नीति की मांग को लेकर झारखंड बंद का आह्वान किया गया था. इस दौरान सीठियो अौर आदर्शनगर में करीब पांच हजार प्रदर्शनकारियों के द्वारा आगजनी अौर तोड़फोड़ का प्रयास किया गया था.

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