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500 वर्ग मीटर में होनेवाले निर्माण का नक्शा अार्किटेक्ट पास करेंगे

रांची: झारखंड में 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किये जाने वाले व्यक्तिगत निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने की शक्ति आर्किटेक्टों को प्रदान की जायेगी. इसके लिए झारखंड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली 2016 में संशोधन किया जा रहा है. नियमावली में संशोधन कर स्थानीय प्राधिकारों के क्षेत्र में भी 500 वर्ग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 31, 2016 1:44 AM
रांची: झारखंड में 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किये जाने वाले व्यक्तिगत निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने की शक्ति आर्किटेक्टों को प्रदान की जायेगी. इसके लिए झारखंड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली 2016 में संशोधन किया जा रहा है. नियमावली में संशोधन कर स्थानीय प्राधिकारों के क्षेत्र में भी 500 वर्ग मीटर के व्यक्तिगत भवन निर्माण को स्वीकृत करने की शक्ति आर्किटेक्टों को प्रदान की जा रही है.
मालूम हो कि फरवरी 2016 में ही राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर में होने वाले व्यक्तिगत निर्माण को स्वीकृत करने की शक्ति आर्किटेक्टों को प्रदान की गयी थी, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार व खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार जैसी संस्थाओं के लिए यह नियम लागू नहीं था. इस वजह से प्राधिकार क्षेत्रों में व्यक्तिगत आवासीय नक्शों का समयबद्ध निष्पादन नहीं हो रहा था. नियमावली में संशोधन के बाद छोटे शहरी क्षेत्र में आवासीय नक्शों के निष्पादन में लगने वाले समय की बचत के साथ आवेदक को झंझटों से भी छुटकारा मिलेगा.
15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट : 500 वर्गमीटर के क्षेत्र में नक्शा स्वीकृत करने की शक्ति नगर निकाय या प्राधिकार में निबंधित आर्किटेक्ट को दी जायेगी. नक्शा स्वीकृति के बाद संबंधित आर्किटेक्ट को 15 दिन के अंदर संबंधित संस्था, निकाय या प्राधिकार को सूचित करना होगा. आर्किटेक्ट से प्राप्त विवरणी के आधार पर संबंधित संस्था के पदाधिकारी उसका सत्यापन करेंगे. नक्शे में गड़बड़ी पाये जाने पर आर्किटेक्ट के साथ भू-स्वामी पर भी कार्रवाई की जायेगी. नक्शा स्वीकृति के एवज में निर्धारित फीस लेने का अधिकार भी आर्किटेक्टों को दिया जा रहा है. आर्किटेक्टों को नक्शे के लिए देय शुल्क को संबंधित संस्था में जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करने पर कुल देय राशि के साथ विलंबित अवधि के लिए 18 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा जमा करना होगा.

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