होल्डिंग टैक्स: विधि विभाग ने दी नियमावली को मंजूरी, 15 जून से लागू हो सकती है नयी दर

रांची: विधि विभाग को होल्डिंग टैक्स नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया गया है. वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के लिए भेजा जायेगा. ज्ञात हो कि नगर विकास विभाग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2016 1:19 AM
रांची: विधि विभाग को होल्डिंग टैक्स नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. विधि विभाग से सहमति मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया गया है. वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के लिए भेजा जायेगा. ज्ञात हो कि नगर विकास विभाग की ओर से विधि विभाग को यह प्रस्ताव भेजा गया था. सूत्रों के अनुसार, होल्डिंग टैक्स की नयी दर 15 जून से राजधानी में लागू किये जाने की संभावना है.
दो गुना टैक्स बढ़ाने का है प्रस्ताव
नयी नियमावली में भवनाें के असेसमेंट के बाद दो गुना टैक्स वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है. नयी नियमावली में भवन के नापी के संबंध में भी संशोधन किया गया है. पूर्व की नियमावली में जहां कारपेट एरिया पर टैक्स लेने का प्रावधान किया गया था, वहीं इसमें संशोधन कर इसे बिल्ट अप एरिया किया गया है. इसके अलावा पूर्व में टैक्स वसूलने की तिथि जहां एक अप्रैल 2014 थी, अब इसे एक अप्रैल 2016 से प्रभावी किये जाने की योजना है.
आवासीय भवन का 70% एरिया टैक्स के दायरे में
नये संशोधनों के तहत अब किसी भी आवासीय भवन के बिल्ट अप एरिया के 70 प्रतिशत हिस्सा को टैक्स के दायरे में लाया गया है. वहीं कॉमर्शियल भवनों के 80 प्रतिशत क्षेत्रफल को टैक्स के दायरे में लाया गया है. मतलब अगर आपका मकान 1000 वर्गफीट का है, तो भवन से 700 वर्गफीट का टैक्स लिया जायेगा. वहीं अगर दुकान 1000 वर्गफीट का है, तो उसका 800 वर्गफीट क्षेत्रफल टैक्स के दायरे में लाया जायेगा.

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