पशु चिकित्सकों को भी मिलेगा एनपीए

केंद्र सरकार ने दिया निर्देश मनोज सिंह रांची : भारत सरकार ने पशु चिकित्सकों को भी नन प्रैक्टिसिंग एलाउंस (भत्ता) (एनपीए) देने का निर्देश दिया है. बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, नगालैंड, पंजाब व केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है. झारखंड सरकार को भी चिट्ठी मिली है. केंद्रीय पशुपालन सचिव देवेंद्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2016 7:29 AM
केंद्र सरकार ने दिया निर्देश
मनोज सिंह
रांची : भारत सरकार ने पशु चिकित्सकों को भी नन प्रैक्टिसिंग एलाउंस (भत्ता) (एनपीए) देने का निर्देश दिया है. बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, नगालैंड, पंजाब व केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है.
झारखंड सरकार को भी चिट्ठी मिली है. केंद्रीय पशुपालन सचिव देवेंद्र चौधरी ने सरकार को लिखे पत्र में जिक्र किया है कि बेसिक का 25 फीसदी एनपीए के रूप में दिया जाये. जिन अधिकारियों का बेसिक 85 हजार रुपये से अधिक होगा, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा. पत्र में जिक्र किया गया है कि कुछ राज्यों में वेटनरी साइंस में स्नातक और एनीमल हसबेंड्री (पशुपालन) में डिग्री धारकों को ही यह लाभ मिल रहा है.
झारखंड में भी मिलता था अधिकारियों को : झारखंड के पशु चिकित्सकों को भी मार्च 2001 तक एनपीए दिया जाता था. संयुक्त बिहार के समय भी इन अधिकारियों को मिलता था. मार्च में वित्त विभाग की आपत्ति के बाद इसे बंद कर दिया गया. बिहार में भी इसे बंद कर दिया गया था.
वहां के पशु चिकित्सक न्यायलय की शरण में चले गये थे. 2008 में न्यायालय ने एनपीए भुगतान को जायज ठहराया था. इसके बाद वहां के पशु चिकित्सकों को एरियर भी दिया गया. अभी वहां काम करने वाले पशु चिकित्सकों को एनपीए दिया जाता है.
अदालत में है यह मामला : पशु चिकित्सकों को एनपीए देने का मामला अदालत में भी है. झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के पूर्व महामंत्री डॉ एलआर गोंझू ने इससे संबंधित मामला झारखंड उच्च न्यायलय में दायर कर रखा है. इस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं आया है.

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