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ई-रिक्शा का निबंधन तभी होगा जब,उसे वाहन मालिक चलायेंगे

रांची: परिवहन विभाग की ओर से ई-रिक्शा और ई-कार्ट के परिचालन के लिए गाइड लाइन तय की गयी है. एक-दो दिन में इससे संबंधित आदेश जारी किया जायेगा. परिवहन आयुक्त संदीप सिंह ने बताया कि ई-रिक्शा व ई-कार्ट के परिचालन के लिए निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ई-रिक्शा व ई-कार्ट के लिए अलग-अलग […]

रांची: परिवहन विभाग की ओर से ई-रिक्शा और ई-कार्ट के परिचालन के लिए गाइड लाइन तय की गयी है. एक-दो दिन में इससे संबंधित आदेश जारी किया जायेगा. परिवहन आयुक्त संदीप सिंह ने बताया कि ई-रिक्शा व ई-कार्ट के परिचालन के लिए निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

ई-रिक्शा व ई-कार्ट के लिए अलग-अलग सीरीज (क्रमश: इआर व इसी) में वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. यह प्रावधान किया गया है कि ई-रिक्शा व ई-कार्ट का रजिस्ट्रेशन तभी होगा, जब उसे वाहन मालिक चलायेंगे. ऐसी शिकायत मिल रही थी कि एक व्यक्ति कई ई-रिक्शा लेकर भाड़े पर चलवा रहा है. इसे रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है.

इसके साथ ही ई-रिक्शा का इस्तेमाल स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने में नहीं किया जा सकेगा. इसे प्रतिबंधित किया गया है. ई-रिक्शा का रूट तय करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनायी जायेगी. जले के उपायुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे. वहीं डीडीसी, आरटीए सचिव, डीटीओ व ट्रैफिक के अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे. ई-रिक्शा का परमिट लेने के लिए डीटीओ व आरटीए कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. आरटीए द्वारा रूट परमिट जारी किया जायेगा.

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