नहीं ला सके गवाह, रिहा हो गये पुलिस पर हमला करनेवाले दो आरोपी

रांची: कोर्ट परिसर में पुलिस पर हमला कर कैदी को छुड़ाने का प्रयास करने के दो आरोपी प्रमोद एक्का अौर मो इमरोज उर्फ सोनू साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गये. एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष गवाह लाने में विफल रहा है. 23 अक्तूबर 2007 को रांची […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2016 7:47 AM
रांची: कोर्ट परिसर में पुलिस पर हमला कर कैदी को छुड़ाने का प्रयास करने के दो आरोपी प्रमोद एक्का अौर मो इमरोज उर्फ सोनू साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गये. एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष गवाह लाने में विफल रहा है.

23 अक्तूबर 2007 को रांची सिविल कोर्ट में एसटी-447/07 मामले के अभियुक्त लखन सिंह की कोर्ट में पेशी थी. पेशी के बाद जब पुलिसकर्मी लखन सिंह को हाजत ले जा रहे थे, तब चार व्यक्तियों ने पुलिसकर्मियों पर हथौड़ा से हमला कर लखन सिंह को छुड़ाने का प्रयास किया था. इस दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा शोर मचाने पर तीन आरोपी भाग गये, जबकि एक आरोपी प्रमोद एक्का को पकड़ लिया गया. प्रमोद ने पूछताछ में अन्य तीन आरोपियों के नाम बताये.

इनमें मो इमरोज उर्फ सोनू, सुभान अौर अमर सिंह शामिल थे. इस संबंध में कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने बाद में मो इमरोज को पकड़ा, जिसके पास से देसी पिस्तौल अौर गोलियां बरामद हुई थीं. मामले में पुलिस के द्वारा प्रमोद एक्का अौर मो इमरोज के खिलाफ आरोप गठन किया गया. मामले में एक डॉक्टर सहित छह पुलिसकर्मियों के नाम गवाह के तौर पर दर्ज किये गये थे, पर एक कांस्टेबल केदार यादव अौर घटना में घायल पुलिसकर्मी का इलाज करनेवाली डॉक्टर रंजू सिन्हा की ही गवाही दर्ज की जा सकी. जबकि पुलिस के अन्य गवह बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी अदालत में नहीं आये.

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