अायोग के सदस्य डॉ मनोज कुमार ने कहा कि जेजे एक्ट के अनुसार वरदी में किसी नाबालिग को नहीं पकड़ना है, हाजत या जेल में बंद नहीं करना है, नाबालिग लड़की से महिला पुलिसकर्मी बिना वरदी में पूछताछ करेंगी. सारे नियमों को ताक पर रख कर नाबालिग को प्रताड़ित किया गया़ आयोग इस मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मी को निलंबित करने के लिए लातेहारी एसपी को लिखेगा़
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नियम की अनदेखी: यातना देने का आरोप, रिम्स में भरती, नाबालिग को आठ घंटे थाने में रखा, 36 घंटे से है बेहाेश
रांची : लातेहार की मनिका निवासी एक नाबालिग(13 वर्ष) लड़की को मनिका थाने के दारोगा आरपी शर्मा ने हिरासत में लिया और उसे आठ घंटे तक थाना में रखा़ उसे यातनाएं दी गयीं, जिस कारण नाबालिग 36 घंटे से बेहोश है़ उसे रिम्स में भरती कराया गया है़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इसे गंभीरता […]
रांची : लातेहार की मनिका निवासी एक नाबालिग(13 वर्ष) लड़की को मनिका थाने के दारोगा आरपी शर्मा ने हिरासत में लिया और उसे आठ घंटे तक थाना में रखा़ उसे यातनाएं दी गयीं, जिस कारण नाबालिग 36 घंटे से बेहोश है़ उसे रिम्स में भरती कराया गया है़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है़ स्वत: संज्ञान लेते हुए अायोग के सदस्य डॉ मनोज कुमार रिम्स पहुंचे़ आयोग डीजीपी व लातेहारी एसपी से दारोगा को तुरंत निलंबित करने की बात करेगा. रिम्स में आयोग के सदस्य जब पहुंचे, तो वहां लातेहार डीएसपी मंगल देव जामुदा और मनिका थाना प्रभारी गुलाम रबानी भी उपस्थित थे़.
डीएसपी व थानेदार को मामले की नहीं है जानकारी : जब डॉ मनोज ने उनसे घटना के संबंध में जानना चाहा तो डीएसपी व थानेदार ने कहा कि हमें मामले की कोई जानकारी नहीं है़ इतने संवेदनशील मामले की जानकारी डीएसपी को नहीं रहना गंभीर बात है़ उन्होंने डीएसपी से विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है़ उन्होंने नाबालिग के पिता से बात की़ उन्होंने बताया कि दारोगा आरपी शर्मा ने जुबेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे एक्ट) का उल्लंघन करते हुए नाबालिग को हिरासत में लिया था़ नाबालिग को सुबह आठ बजे हिरासत में लेने के बाद उसे शाम चार बजे के करीब छोड़ा़.
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