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झारखंड : नाबालिग है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी की बहू, शादी के दिन उम्र- 10 साल, 11 माह, 02 दिन

जिस झारखंड में मुख्यमंत्री उस बच्ची (नाबालिग) काे पुरस्कृत करते हैं, जाे पढ़ना चाहती है आैर जिसके माता-पिता जबरन शादी करना चाहते हैं, उसी राज्य में एक ताकतवर नेता ताला मरांडी (भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष) अपने पुत्र की शादी एक ऐसी लड़की से करा देते हैं, जाे स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार नाबालिग […]

जिस झारखंड में मुख्यमंत्री उस बच्ची (नाबालिग) काे पुरस्कृत करते हैं, जाे पढ़ना चाहती है आैर जिसके माता-पिता जबरन शादी करना चाहते हैं, उसी राज्य में एक ताकतवर नेता ताला मरांडी (भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष) अपने पुत्र की शादी एक ऐसी लड़की से करा देते हैं, जाे स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार नाबालिग है. अगर स्कूल के दस्तावेज पर भराेसा किया जाये ताे लड़की की उम्र 11 साल से भी कम है. यह बाल विवाह है जाे कानूनन अपराध है, दंडनीय है. कानून के अनुसार इस शादी में शिरकत करनेवाले, सहयाेग करनेवाले सभी दंड के भागी माने जायेंगे. लेकिन यह सब तब हाेगा जब मामला दर्ज हाे. बाल विवाह नहीं हाे, अगर हाे गया ताे इस पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी संबंधित गांव-क्षेत्र के बीडीआे की हाेती है.
रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो विधायक ताला मरांडी की बहू रितू बास्की नाबालिग है. प्रभात खबर के पास उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, ताला मरांडी की बहू की उम्र 10 साल 11 माह है. ताला मरांडी के बेटे मुन्ना मरांडी से रितू की शादी 27 जून को हुई है. स्कूल के दस्तावेज और प्राचार्य की रिपोर्ट के अनुसार, रितू की जन्मतिथि 25 जुलाई 2005 है. यानी शादी के दिन रितू की उम्र मात्र 10 वर्ष 11 महीने और दो दिन ही थी. स्कूल के दस्तावेज और प्राचार्य की रिपोर्ट से रितू के नाबालिग होने की पुष्टि होती है.
छठी क्लास में पढ़ती है : ताला मरांडी की बहू रितू बास्की जैक से संबंद्ध महगामा के एसडीएन अकादमी में छठी क्लास में अध्ययनरत है. बुधवार को महगामा एसडीओ संजय कुमार और बीडीओ उदय कुमार ने एसडीएन अकादमी के कार्यालय की संयुक्त जांच भी की थी. इस दौरान पदाधिकारियों ने पूरी विवरणी लेने के साथ नामांकन पंजी की भी जांच की. पंजी में रीतू का कक्षा छह में नामांकन दिखाया गया है. प्रवेश पुस्तिका में भी उसकी जन्मतिथि 25.07.2005 दर्ज है. करीब आधे घंटे तक एसडीओ ने स्कूल के प्राचार्य से बातचीत की और आवश्यक जानकारी ली. स्कूल के प्राचार्य ने भी एसडीओ को रितू की जन्मतिथि संबंधी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 25.07.2005 लिखा गया है. इन दोनों दस्तावेजों में रितू के पिता का नाम भगन बास्की, मां का नाम अंजना मरांडी, पता थाना ललमटिया, ग्राम सिमरा और जिला गोड्डा लिखा हुआ है. उल्लेखनीय है कि बाल विवाह अधिनियम-2006 के तहत नाबालिग से शादी करना और कराना गैर कानूनी है़ शादी करनेवाले और इसके लिए प्रोत्साहित करनेवालों को सजा हो सकती है़
ताला मरांडी के पुत्र पर लगा है यौन शोषण का आरोप
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी शादी से पूर्व ही विवादों में घिर गये. बोआरीजोर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक युवती ने ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. गोड्डा कोर्ट में आवेदन दिया है. इसमें कहा गया है कि मुन्ना मरांडी ने शादी का वादा कर दो साल तक यौन शोषण किया. लड़की बुधवार को राज्य महिला आयोग भी पहुंची थी. पीड़िता ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ महुआ माजी को दो पन्ने का शिकायत पत्र सौंपा है. इसमें मुन्ना पर कई आरोप लगाये गये हैं. पीड़िता ने भी आयोग को बताया कि है कि मुन्ना मरांडी ने एक नाबालिग लड़की से विवाह कर लिया है. आयोग की अध्यक्ष ने पूरे मामले को कार्रवाई के लिए डीजीपी के पास भेज दिया है. हालांकि ताला मरांडी और उनके पुत्र इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं.
आनन-फानन में की गयी थी रितू से शादी?
सूचना के मुताबिक मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण का अारोप लगने के बाद पूर्व में जिस लड़की से उनकी शादी तय की गयी थी, उसने विवाह से इनकार कर दिया. बताया जाता है कि इसके बाद आनन-फानन में परिजनों ने रितू बास्की से शादी करा दी.
प्रीति भोज में नहीं पहुंचे थे सीएम
29 जून को बोआरीजोर के इटहरी गांव में ताला मरांडी के पुत्र मुन्ना मरांडी की शादी का प्रीति भोज था. मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी प्रीति भोज में जाना था. मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक दिन पहले ही तैयार हुआ था. हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री बाेआरीजोर के डुमरकोला में उतरने वाले थे़ यहां से वह इटहरी गांव जाते़ लेकिन अंतिम समय में कार्यक्रम बदल दिया गया.
क्या कहता है बाल विवाह अधिनियम
बाल विवाह अधिनियम- 2006 में बाल विवाह करने और करानेवाले दोनों काे दंडित करने का प्रावधान है
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की के विवाह को बाल विवाह माना गया है
अधिनियम की धारा नौ में कहा गया है कि वह पुरुष जिसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक हो, अगर 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की से शादी करता है, तो उसे दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये तक का दंड सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है. अधिनियम की धारा 10 मेें शादी करने, कराने और प्रोत्साहित करनेवालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है़ सक्षम न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख तक अर्थदंड दे सकता है़.
बाल विवाह निषेध कानून सख्त है़ इसका पालन होना चाहिए़
बीडीओ को इसका अनुपालन कराना है़ स्कूल के रजिस्टर और जरूरी दस्तावेज की छानबीन कर सच्चाई पता लगाने की जवाबदेही बीडीओ की है़ कानून का प्रावधान एकदम साफ है़ बाल विवाह करनेवाले और उस विवाह में शामिल होनेवाले भी दायरे में आते है़ं शादी के भोज मेें भी शामिल होनेवालों पर कार्रवाई का प्रावधान है़.
डॉ मधुलिका जोनाथन, यूनिसेफ प्रमुख,झारखंड
बदनाम करने की साजिश
मामले को बेवजह उलझाया जा रहा है. मेरा प्रदेश अध्यक्ष बनना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है. झामुमो मुद्दाविहीन हो गया है. मैं झामुमो में रहा हूं. इसके ड्रामा को बखूबी जानता हूं. मुझे पार्टी में बदनाम करने की
साजिश है. ताला मरांडी
प्रदेश अध्यक्ष (भाजपा)

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