रांची: झारखंड में किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद फरोख्त के लिए अगले वर्ष एक जनवरी से आधार कार्ड को पहचान पत्र के रुप में पेश करना अनिवार्य कर दिया जायेगा.
झारखंड के मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने आज बताया कि जमीनों की खरीद और बिक्री में पारदर्शिता कायम करने और इसमें होने वाले तमाम घपलों से निजात पाने के लिए यह फैसला किया गया है.
उन्होंने कहा कि पहली जनवरी ने सिर्फ आधार कार्ड को ही पहचान पत्र के रुप में राज्य में स्वीकार किया जायेगा। इतना ही नहीं जमीन के सौदे में गवाहों की पहचान भी आधार कार्ड के आधार पर ही की जायेगी, जिससे गलत गवाही से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा.
गौरतलब है कि आधार कार्ड के पंजीकरण कराने के लिए झारखंड में दिसंबर तक समयसीमा तय की है.