9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं

रांची: कैबिनेट ने मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान समाप्त कर दिया है. साथ ही पारा मेडिकल कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए बनी नियमावली को स्वीकृति दे दी. लोकायुक्त को नगरपालिका लोकपाल का अधिकार दिया. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण के अभियान के 776.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. हर पंचायत को […]

रांची: कैबिनेट ने मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान समाप्त कर दिया है. साथ ही पारा मेडिकल कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए बनी नियमावली को स्वीकृति दे दी. लोकायुक्त को नगरपालिका लोकपाल का अधिकार दिया. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण के अभियान के 776.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी.

हर पंचायत को 10 करोड़
इसके अलावा कैबिनेट ने प्रति पंचायत 10-10 करोड़ रुपये सड़क निर्माण के लिए देने की स्वीकृति दी गयी. लोहरदगा के जिला न्यायाधीश संजय प्रस्ताव को वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति दी गयी.

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संविदा पर कार्यरत पारा मेडिकलकर्मियों की सेवा नियमित करने से संबंधित नियमावली की स्वीकृति दी. इसके तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारा मेडिकल कर्मियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा. चयन प्रक्रिया में कुल 100 नंबर होंगे. 35 नंबर शैक्षणिक योग्यता पर, 33 नंबर कार्यानुभव पर, 20 नंबर तकनीकी शिक्षा पर और 10 नंबर साक्षात्कार के होंगे. मैट्रिक में फस्र्ट डिवीजन पर 15 नंबर, सेकेंड डिवीजन में 10 और थर्ड डिवीजन में पांच नंबर मिलेगा. आइएससी में फस्र्ट डिवीजन पर 20 नंबर, सेकेंड डिवीजन में 15 और थर्ड डिवीजन में 10 नंबर मिलेगा.

झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है. अब मुखिया को उनके पद से समय से पहले नहीं हटाया जा सकेगा. मुखिया के खिलाफ शिकायत की सुनवाई करने के लिए एक प्राधिकार के गठन का फैसला लिया गया है. राज्य के लोकायुक्त को नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरपालिका लोकपाल की शक्तियां देने का फैसला लिया गया है. इससे अब लोकायुक्त ही नगर पालिका से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर सकेंगे. केंद्र प्रायोजित योजना पंचायत सशक्तीकरण अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के लिए 776.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. इस राशि में 75 प्रतिशत केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी. केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत ई-पंचायत और पंचायतों के सशक्तीकरण का काम किया जायेगा. पंचायतों में पीसीसी रोड के लिए कुल 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. पांच सौ बेड के रांची सदर अस्पताल के पीपी मोड पर संचालित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के उद्देश्य से बीड डॉक्यूमेंट की स्वीकृति दी गयी. कंस्लटेंट आइएफसी टेंडर आमंत्रित कर अस्पताल चलानेवाले का चयन करेगा. रांची के घाघरा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए 2.80 एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया.

जज के नौ पद की स्वीकृति
खूंटी को न्यायिक जिला (जजशीप) बनाते हुए जिला जज समेत अधीनस्थ जजों के नौ पदों की स्वीकृति दी गयी. पुरातात्विक महत्व के धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट के गठन की स्वीकृति दी गयी. अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज रखने के लिए सभी जिला मुख्यालयों को अधिसूचित करने का फैसला लिया गया.

झारखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

मुखिया के खिलाफ सुनवाई करने के लिए प्राधिकार गठित करने का फैसला लिया

पारा मेडिकलकर्मियों की सेवा नियमित करने से संबंधित नियमावली को स्वीकृति

डीसी की अध्यक्षता में गठित समिति कर्मियों का साक्षात्कार के जरिए चयन करेगी

लोकायुक्त को नगरपालिका लोकपाल का अधिकार दिया. अब लोकायुक्त ही नगर पालिका से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर सकेंगे.

घाघरा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए 2.80 एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें