प्रज्ञा केंद्रों से भी होगा खाद्य व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन

रांची: राज्य में अब खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करनेवालों का रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्रों से भी हो सकेगा. इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी अॉफ इंडिया(एफएसएसएआइ) के साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर के साथ एमओयू हुआ है. प्रज्ञा केंद्रों में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मंगलवार को सदर अस्पताल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2016 1:24 AM
रांची: राज्य में अब खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करनेवालों का रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्रों से भी हो सकेगा. इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी अॉफ इंडिया(एफएसएसएआइ) के साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर के साथ एमओयू हुआ है.
प्रज्ञा केंद्रों में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मंगलवार को सदर अस्पताल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 42 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया. अब ये मास्टर ट्रेनर 45 साै प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों को प्रशिक्षित करेंगे. झारखंड खाद्य सुरक्षा प्रशासन के नोडल अफसर जेके सिंह, एसीएमओ रांची डॉ नीलम चौधरी व शंभु कुमार ने प्रशिक्षण दिया. जेके सिंह ने बताया कि मास्टर ट्रेनर को रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बतायी गयी है.

उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वालों को अब अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यही वजह है कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान किया गया है. ग्रामीण इलाकों में भी खाद्य पदार्थों को बेचने वाले रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्र में जाकर करा सकते हैं. वहां आवेदन देने के बाद मुख्यालय स्तर पर अॉनलाइन स्वीकृति दी जायेगी. इसके बाद दुकानदार को रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात सौंप दिये जायेंगे. उन्होंने कहा कि इसमें होटल, ठेला-खोमचा वालों को भी रजिस्ट्रेशन कराना है. रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है.

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