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पांच लाख से अधिक की नहीं मिलेगी सहायता

उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली की अधिसूचना जारी इससे ज्यादा की सहायता पर विशेष समिति ही लेगी निर्णय रांची : उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली के प्रावधान के मुताबिक किसी परियोजना के लिए पांच लाख से अधिक की सहायता नहीं दी जा सकेगी. विशेष परिस्थिति में गठित स्थायी समिति ही इससे ज्यादा की राशि की सहायता पर […]

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उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली की अधिसूचना जारी
इससे ज्यादा की सहायता पर विशेष समिति ही लेगी निर्णय
रांची : उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली के प्रावधान के मुताबिक किसी परियोजना के लिए पांच लाख से अधिक की सहायता नहीं दी जा सकेगी. विशेष परिस्थिति में गठित स्थायी समिति ही इससे ज्यादा की राशि की सहायता पर निर्णय ले सकेगी.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अोर से जारी नियमावली में इसका जिक्र है. वहीं यह तय किया गया है कि उपकरणों, इंटरनेट सेवा, सेवाअों की डिलिवरी, उपभोक्ताअों को जागरूक करने आदि कार्यों के लिए सहायता दी जा सकती है. निधि से कौन सहायता ले सकते हैं, इसकी भी अर्हता तय की गयी है. नियमावली में यह उल्लेख है कि उपभोक्ताअों के कल्याण के संवर्द्धन व संरक्षण तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहायता दी जानी है.
उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के तरीके भी बताये गये हैं. साथ ही इसमें कौन-कौन से दस्तावेज लगेेंगे, इसका भी जिक्र है. वहीं सहायता के लिए जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे, उस पर कार्रवाई के लिए समय सारिणी तय की गयी है. इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जरूरी है. इसके अनुश्रवण व मूल्यांकन के बारे में भी बताया गया है.
अनुदान रिलीज करने के लिए शर्तें भी तय की गयी हैं. अगर सहायता के लिए दिया गया प्रस्ताव अपूर्ण हो, तो उसे निरस्त करने पर भी बिंदु तय किये गये हैं. वहीं काली सूची में डालने के लिए भी कई क्लाउज तय किये गये हैं.

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