बीएड कर रहे विद्यार्थी भी भर सकते हैं शिक्षक नियुक्ति फॉर्म
रांची: स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग काे भेजी गयी नियमावली के अनुरूप वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं व परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले हो, शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. पर ऐसे अभ्यर्थी को शिक्षक नियुक्ति परीक्षाफल जारी होने के पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण […]
रांची: स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग काे भेजी गयी नियमावली के अनुरूप वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं व परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले हो, शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. पर ऐसे अभ्यर्थी को शिक्षक नियुक्ति परीक्षाफल जारी होने के पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का उत्तीर्ण होने का रिजल्ट जमा करना होगा. बीएड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करनेवाले विद्यार्थियों को सफल होने के बाद भी नियुक्ति नहीं किया जायेगा.
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी राज्य, केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विद्यालय में 45 फीसदी अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 40 फीसदी रखा गया है. संगीत शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री आवश्यक होगी.
सभी हाइस्कूल के शिक्षकों का एक संवर्ग : राज्य के सभी कोटि के हाइस्कूल के शिक्षकों का अब एक संवर्ग होगा. राजकीय, राजकीयकृत, उत्क्रमित हाइस्कूल व प्रोजेक्ट हाइस्कूल शिक्षक का अब एक संवर्ग होगा. अब तक सभी कोटि के विद्यालय में शिक्षकों की अलग-अलग नियुक्ति होती थी.
कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा सिलेबस
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए नियुक्ति एजेंसी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिलेबस जारी किया जायेगा. प्रश्न पत्र स्नातक स्तरीय होगा. प्रश्न पत्र एक क्वालिफाइंग हाेगा. प्रश्न पत्र एक में 33 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. शिक्षक नियुक्ति का मेरिट लिस्ट दूसरे पत्र के आधार पर तैयार किया जायेगा. दूसरे पत्र में संबंधित विषय की परीक्षा होगी. इसमें न्यूनतम 50 फीसदी अंक लाना अनिवार्य हाेगा. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा.