स्कूल बसों में न जीपीएस लगा न ही चालकों का ड्रेस बदला
रांची: स्कूल बस ड्राइवर व खलासी का ड्रेस कोड होगा. ड्राइवर नीले व खलासी खाकी ड्रेस में होंगे. साथ ही स्कूल बसों में जीपीएस भी अनिवार्य किया गया है. इसको लेकर डीसी मनोज कुमार ने सभी स्कूल प्रबंधनों को 15 जुलाई तक का समय दिया था. रांची में 75 से ज्यादा निजी स्कूल हैं. उनमे […]
रांची: स्कूल बस ड्राइवर व खलासी का ड्रेस कोड होगा. ड्राइवर नीले व खलासी खाकी ड्रेस में होंगे. साथ ही स्कूल बसों में जीपीएस भी अनिवार्य किया गया है. इसको लेकर डीसी मनोज कुमार ने सभी स्कूल प्रबंधनों को 15 जुलाई तक का समय दिया था. रांची में 75 से ज्यादा निजी स्कूल हैं. उनमे से एक-दो स्कूल ने ही इस बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचना दी है, लेकिन अधिकतर स्कूलों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
बस में ओवरलोड पर भी होगी नजर : किसी बस में ओवरलोड न हो इसकी जांच समय-समय पर हो, इसके लिये जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है. स्कूल बस एमवी एक्ट व सीएमवी एक्ट का कड़ाई से पालन हो. इस बाबत डीसी मनोज कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ओवरलोड होने पर संबंधित स्कूल के बसों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
क्या-क्या था निर्देश
ड्राइवर का ड्रेस नीला व खलासी का खाकी होगा. ड्रेस के बायीं ओर स्कूल व ड्राइवर का नेम प्लेट लगाना जरूरी है.
बच्चों पर निगरानी रखने के लिए सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगाना अनिवार्य है.
बसों के खुलने व रुकने पर खलासी द्वारा सीटी बजाने का प्रावधान करें
स्टॉपेज में रुकने के समय भी सीटी का प्रयोग करें, ताकि बच्चों को यह पता चल सके बस रुकने वाली है और उन्हें उतरना है.