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रिजल्ट पर रोक से कोर्ट ने किया इनकार

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोेर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जवाब देने के लिए सरकार की अोर से समय ले लिया गया. अदालत ने आग्रह […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोेर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जवाब देने के लिए सरकार की अोर से समय ले लिया गया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए सरकार को अंतिम अवसर प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा झारखंड कंबाइंड के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाने का आग्रह किया.

इस पर अदालत ने कोई राहत प्रदान नहीं की. यह कहा गया कि यदि रिजल्ट प्रकाशित होता है, तो बाद में अदालत उसे देेखेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शगुन व अन्य की ओर से याचिका दायर कर झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है.

पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गयी है. पर्षद की अोर से उक्त परीक्षा 12 जून को ली गयी थी. पीसीएम ग्रुप (इंजीनियरिंग समूह) का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है.

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