सदर अस्पताल मामले में हाइकोर्ट की टिप्पणी, नहीं चला सकते, तो हमें साैंप दें

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सदर अस्पताल को चालू कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया. कोर्ट ने माैखिक रूप से कहा कि वर्ष 2011 से सदर अस्पताल बन कर तैयार है. यदि सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 28, 2016 2:01 AM
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सदर अस्पताल को चालू कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया. कोर्ट ने माैखिक रूप से कहा कि वर्ष 2011 से सदर अस्पताल बन कर तैयार है.

यदि सरकार सदर अस्पताल नहीं चला सकती है, तो उसे हमें साैंप दें. कोर्ट उसे चलाने के उपाय खोज लेगी. सदर अस्पताल में रिम्स के विभागों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है. वादी की अोर से अधिवक्ता सासैरभ अरुण व दीपक कुमार दुबे ने बहस की. ज्योति शर्मा ने याचिका दायर कर सदर अस्पताल को चालू कराने का आग्रह किया है.

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