30 औषधि निरीक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन

गलत नियुक्ति किये जाने का कोर्ट में चल रहा है मामला रांची : राज्य के 30 औषधि निरीक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है. गलत नियुक्ति किये जाने को लेकर एक व्यक्ति ने केस किया है, जिसके आलोक में औषधि निरीक्षकों के वेतन पर रोक लगायी गयी है. औषधि निरीक्षकों का कहना है कि जनवरी-फरवरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2016 12:13 AM

गलत नियुक्ति किये जाने का कोर्ट में चल रहा है मामला

रांची : राज्य के 30 औषधि निरीक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है. गलत नियुक्ति किये जाने को लेकर एक व्यक्ति ने केस किया है, जिसके आलोक में औषधि निरीक्षकों के वेतन पर रोक लगायी गयी है. औषधि निरीक्षकों का कहना है कि जनवरी-फरवरी से वेतन पर रोक होने से परेशानी हो रही है. एक औषधि निरीक्षक ने बताया कि एलआइसी एवं गाड़ी का लोन भी वह नहीं चुका पा रहे हैं.
क्या है मामला : राज्य में औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2014 में की गयी थी.
राज्य में 30 औषधि निरीक्षकों का अंतिम रूप से चयन किया गया. इसके बाद एक व्यक्ति ने यह कहते हुए माननीय न्यायालय में आवेदन किया कि औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति में अनुभव आवश्यक है, इसलिए इनकी नियुक्ति गलत है. वहीं आैषधि निरीक्षकों का कहना है कि एक्ट में अनुभव आवश्यक नहीं है, जबकि अनुभव को प्राथमिकता दिये जाने की बात कही गयी है.

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