रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में दोषी पाते हुए पति किशुन उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला पंडरा अोपी 39/13 दिनांक 12/01/13 से संबंधित है. आपसी विवाद के बाद किशुन उरांव ने अपनी पत्नी चमिया देवी की हत्या लाठी से मारकर कर दी थी. उसने चंपिया की मौत की घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की. मामले में किशुन के पुत्र विजय उरांव ने थाना में मामला दर्ज कराया था.