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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा

रांची : न्यायायुक्त शंभु लाल साव की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी बहादुर महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला नरकोपी थाना कांड संख्या 47/11 दिनांक 15 /12/11 से संबंधित है. बहादुर महतो ने अपने घर में रहनेवाली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2016 12:30 AM

रांची : न्यायायुक्त शंभु लाल साव की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी बहादुर महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला नरकोपी थाना कांड संख्या 47/11 दिनांक 15 /12/11 से संबंधित है. बहादुर महतो ने अपने घर में रहनेवाली महिला सुशीला देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. अपने पति की मौत के बाद सुशीला देवी बहादुर महतो के घर में ही रह रही थी. उसे खेतीबाड़ी से अच्छी आमदनी हो रही थी. बहादुर महतो अक्सर सुशीला देवी से पैसे मांगता था. इसके अलावा दोनों के बीच शादी करने को लेकर भी विवाद था, इस वजह से सुशीला की हत्या कर दी गयी.

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