निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन पर सरकार काे समय

रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन मामले में राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती देनेवाली विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि नामांकन लेने से वंचित रह गये चयनित अभ्यर्थियों के मामले में क्या स्टैंड है. समय बढ़ायेंगे या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2016 12:21 AM
रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन मामले में राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती देनेवाली विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि नामांकन लेने से वंचित रह गये चयनित अभ्यर्थियों के मामले में क्या स्टैंड है. समय बढ़ायेंगे या नहीं.
इस पर राज्य सरकार की अोर से अदालत से यह कहते हुए समय की मांग की गयी कि इस मुद्दे पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग से इंस्ट्रक्शन लेकर अवगत करायेंगे. अदालत ने सरकारी अधिवक्ता अतानु बनर्जी, अभय प्रकाश व अन्य के आग्रह को स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आरवीएस कॉलेज अॉफ इंजीनियरिंग, सीआइटी, बीए कॉलेज अॉफ इंजीनियरिंग, आरटीसी इंस्टीट्यूट अॉफ टेक्नोलॉजी, रामचंद्र चंद्रवंशी इंस्टीट्यूट अॉफ टेक्नोलॉजी की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर राज्य सरकार के तीन अगस्त 2016 को जारी आदेश को चुनाैती दी गयी है. साथ ही नामांकन लेने से वंचित चयनित अभ्यर्थियों के लिए समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है. सरकार ने आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 13 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने व 16 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा था.

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