पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, संदेह के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है. वहीं, अभियोजन पक्ष की अोर से प्रार्थी की दलील का विरोध किया गया. मालूम हो कि पांच फरवरी 2016 को छात्र विनय महतो की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में नाजिया, उनके पति, पुत्र व पुत्री सहित अन्य को आरोपी बनाया है. पुलिस ने जांच में सभी के खिलाफ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप पाया था. आरोप सही पाये के बाद सभी के खिलाफ पूर्व में पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
पुलिस ने जांच में पाया था कि विनय महतो का संबंध नाजिया की पुत्री से था. इसे लेकर नाजिया का पुत्र गुस्से में रहता था. घटना के दिन भी नाजिया के पुत्र ने विनय को घर में सोया- चिल्ली खाने के बुलाया. नाजिया के पुत्र ने पहले विनय से कहा: तुम मेरी बहन के रास्ते से हट जाओ. उसका पीछा छोड़ दो. इस वजह से विनय वहां से निकले लगा. इसी में नाजिया के पुत्र ने विनय का सिर दीवार से पटक दिया, जिस कारण वह घायल हो गया. बाद में बेहोशी की अवस्था में विनय को स्टॉफ क्वार्टर के कॉरिडोर से नीचे फेंक दिया गया, जिस कारण छात्र विनय की मौत हो गयी थी. मामले में नाजिया की पुत्री को पूर्व में ही न्यायालय से जमानत मिल चुकी है.