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अब विधायक नहीं कर सकेंगे एजेंसी का चयन

रांची. विधायक फंड के पैसे से विकास कार्य में एजेंसी या ठेकेदार के चयन में अब विधायकों की भूमिका नहीं होगी. विधायक फंड से होने वाले विकास या नागरिक सुविधा से जुड़े कार्य के लिए एजेंसी चयन में उपविकास आयुक्त (डीडीसी) की भूमिका अंतिम होगी. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के निर्देश के बाद सरकार के […]

रांची. विधायक फंड के पैसे से विकास कार्य में एजेंसी या ठेकेदार के चयन में अब विधायकों की भूमिका नहीं होगी. विधायक फंड से होने वाले विकास या नागरिक सुविधा से जुड़े कार्य के लिए एजेंसी चयन में उपविकास आयुक्त (डीडीसी) की भूमिका अंतिम होगी.
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के निर्देश के बाद सरकार के संयुक्त सचिव यतींद्र प्रसाद ने राज्य के सभी उपविकास आयुक्तों को इससे संबंधित पत्र जारी कर दिये हैं. डीडीसी को जारी किये गये पत्र में कहा गया है कि अमूमन विधायक की अनुशंसा के आधार पर ही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एजेंसी नियुक्त कर दिये जाते हैं. साथ ही सरकार ने डीडीसी को निर्देश दिया है कि पीडब्लूडी कोड के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में मात्र 10 लाख प्रति अंचल प्रति वर्ष तक की शक्ति दी गयी है. 15 लाख तक की योजनाओं का क्रियान्वयन विधायक निधि से विधायक की अनुशंसा पर विभागीय स्तर पर सक्षम प्राधिकार से कराया जायेगा.
एक माह में करायें योजनाओं का भौतिक सत्यापन
राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निधि से चल रहे कार्यों के भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है. जिले के डीडीसी को एक माह के अंदर क्रियान्वित योजनाओं का सत्यापन कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है. पत्र में संयुक्त सचिव ने कहा है कि विधायक निधि से चल रही योजनाओं का भौतिक सत्यापन नहीं होता है. भौतिक सत्यापन किया भी जाता है, तो विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है.

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