इस संबंध मे रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां के जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं.
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इंजन पटरी से उतरा, आवागमन बाधित ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिना परमिट नहीं चलेंगे ऑटो
रांची: दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना परमिट के चल रहे ऑटो रिक्शा पर अंकुश लगाने का फैसला लिया है. जांच में पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कई ऑटो रिक्शा चालकों के पास परमिट नहीं है. इस पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने सभी ऑटो रिक्शा चालकों को […]
रांची: दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिना परमिट के चल रहे ऑटो रिक्शा पर अंकुश लगाने का फैसला लिया है. जांच में पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कई ऑटो रिक्शा चालकों के पास परमिट नहीं है. इस पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने सभी ऑटो रिक्शा चालकों को सूचित किया है कि वे 25 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच अपने ऑटो का परमिट दुरुस्त करा लें.
प्राधिकार 13 से 20 अक्टूबर तक सघन जांच अभियान चलायेगा. इस दौरान बगैर परमिट के ऑटो परिचालन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस सिलसिले में 23 सितंबर को दिन के 12 बजे उप परिवहन आयुक्त सह सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में सभी ऑटो रिक्शा के मालिकों व इससे जुड़े संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी. इस बैठक में परमिट के संंबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे. इस बैठक में मुख्य उद्देश्य ऑटो रिक्शा चालकों को परमिट के बारे में विस्तार से जानकारी देना, परमिट व अन्य कागजात को दुरुस्त करने व आवश्यक कागजात नहीं होने पर दंड की कार्रवाई के बारे में जानकारी देना है.
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