अधिसूचना के मुताबिक शहरवासियों से बढ़ी हुई होल्डिंग टैक्स की दर एक अप्रैल 2016 से ली जायेगी. धनबाद में 2.20 से अधिक मकान हैं, लेकिन इनमें केवल 65 हजार भवन मालिकों के पास ही नगर निगम द्वारा जारी किया गया वैध होल्डिंग नंबर है. इतने कम संख्या में भवनों के हाेल्डिंग नंबर होने का एकमात्र कारण विवादित जमीन पर बने हुए मकान हैं. नयी नियमावली के तहत ऐसे विवादित जमीन पर बने भवनों को भी नगर निगम होल्डिंग नंबर देगा. बदले में निगम उससे टैक्स वसूलेगा.
Advertisement
ढाई गुना बढ़ा होल्डिंग टैक्स
धनबाद: धनबाद में होल्डिंग टैक्स ढाई गुना बढ़ गया है. राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली को मंजूरी दे दी है. नयी नियमावली के प्रभावी होने के साथ ही धनबाद में बने सभी प्रकार के निर्माण टैक्स के दायरे में आ गये हैं. यानी ग्रीन लैंड, अोपेन स्पेस व आदिवासी जमीन पर बने […]
धनबाद: धनबाद में होल्डिंग टैक्स ढाई गुना बढ़ गया है. राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली को मंजूरी दे दी है. नयी नियमावली के प्रभावी होने के साथ ही धनबाद में बने सभी प्रकार के निर्माण टैक्स के दायरे में आ गये हैं. यानी ग्रीन लैंड, अोपेन स्पेस व आदिवासी जमीन पर बने भवनों से भी धनबाद नगर निगम टैक्स वसूल सकेगा.
सड़क की चौड़ाई के अनुरूप टैक्स वसूलेगा निगम
इस नियमावली में मकानों के टैक्स का आकलन सड़क की चौड़ाई के अनुरूप किया गया है. इसके तहत पहली श्रेणी में प्रधान मुख्य सड़क को रखा गया है, जिसकी चौड़ाई 40 फीट से अधिक है. दूसरी श्रेणी में आनेवाली मुख्य सड़क की चौड़ाई 20-40 फीट तक निर्धारित की गयी है. वहीं तीसरी श्रेणी में अन्य सड़कें हैं, जिनकी चौड़ाई 20 फीट से कम निर्धारित की गयी है.
ऐसे समझें टैक्स दर
नयी नियमावली के तहत अब भवन के क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत भाग से होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा. मतलब, अगर आपका मकान प्रधान मुख्य सड़क पर बना हुआ है, तो इसके लिए आपके मकान के क्षेत्रफल को 111 रुपये के प्रति वर्गफीट दर से गुणा कर वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण किया जायेगा. फिर उस किराया मूल्य की दो प्रतिशत राशि आपको होल्डिंग टैक्स के रूप में देनी होगी.
जाने आपको कितना टैक्स देना होगा
प्रधान मुख्य सड़क पर बने मकान यदि एक हजार वर्गफुट है तो उसका सालाना 2200 रुपया होल्डिंग टैक्स लगेगा. जबकि पूर्व में एक हजार वर्ग फुट पर 840 रुपया सालाना होल्डिंग टैक्स लगता था. मुख्य सड़क पर बने मकान पर 89 रुपया व अन्य सड़क पर 67 रुपये के प्रति वर्गफीट दर से गुणा कर वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण किया जायेगा. फिर उस किराया मूल्य की दो प्रतिशत राशि आपको होल्डिंग टैक्स के रूप में देनी होगी. पूर्व में सभी के लिए एक सामान्य 84 पैसा प्रति वर्गफुट की दर से सालाना होल्डिंग टैक्स लिया जाता था.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement