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अपराधी डब्लू सिंह को आजीवन कारावास

रांची/मेदिनीनगर: पलामू के अपराधी डब्लू सिंह उर्फ गौतम सिंह को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मेदिनीनगर के अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की अदालत ने ठेकेदार श्याम बिहारी सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनायी है. न्यायालय ने आजीवन कारावास के अलावा एक लाख का जुर्माना […]

रांची/मेदिनीनगर: पलामू के अपराधी डब्लू सिंह उर्फ गौतम सिंह को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मेदिनीनगर के अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की अदालत ने ठेकेदार श्याम बिहारी सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनायी है.

न्यायालय ने आजीवन कारावास के अलावा एक लाख का जुर्माना और मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है. 17 जनवरी 2007 को हमीदगंज के विनय चौक के पास डब्लू सिंह ने अपने साथी सिंटू सिंह के साथ ठेकेदार श्याम बिहारी सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में श्याम बिहारी सिंह की पत्नी आशा देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

गवाही व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोषी पाया : अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण मुरारी सिंह, श्याम बिहारी सिंह की पत्नी आशा देवी व अन्य गवाहों द्वारा न्यायालय में गवाही दी गयी. गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने इस मामले में अपराधी डब्लू सिंह उर्फ गौतम सिंह को दोषी पाया और सजा सुनायी. डब्लू सिंह पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड के फुलांग गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ हत्या व रंगदारी के दो दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. चंदवा के प्रसिद्ध व्यवसायी लादू बाबू हत्याकांड में भी डब्लू सिंह आरोपी है. शहर थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के दौरान ससमय गवाही हो, गवाहों को सुरक्षा मिले, इसके लिए एसपी मयूर पटेल द्वारा टीम का गठन किया गया था.
स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कई अपराधियों को मिली सजा : विभिन्न मामलों में जेल में बंद पलामू के अपराधियों को सजा मिले, इसके लिए पलामू के एसपी मयूर पटेल ने न्यायालय से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामले की सुनवाई का अनुरोध किया था. पिछले एक वर्ष में अब तक कुल 30 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई में सजा मिल चुकी है. डब्लू सिंह के पहले अपराधी कुणाल सिंह, फैज खान, इमरान कुरैशी, अनिल पाल, पिंटू सोनी, मुखिया दिलीप शर्मा, बैजनाथ यादव आदि को सजा सुनाया जा चुका है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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