मुआवजे का दावा कर सकते हैं वज्रपात से प्रभावित लाेग

रांची: वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य मुआवजा पर दावा कर सकते हैं. बिजली गिरने से प्रभावित होनेवालों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे का प्रावधान किया है. आपदा प्रबंधन विभाग वज्रपात प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए जिलों को आवश्यकतानुसार राशि का आवंटन करता है. वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति या उसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 13, 2016 1:20 AM
रांची: वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य मुआवजा पर दावा कर सकते हैं. बिजली गिरने से प्रभावित होनेवालों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे का प्रावधान किया है. आपदा प्रबंधन विभाग वज्रपात प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए जिलों को आवश्यकतानुसार राशि का आवंटन करता है.

वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति या उसके परिजन प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी (सीओ) को आवेदन कर सकते हैं. सीओ मामले की जांच करने के बाद जिले के अपर समाहर्ता को रिपोर्ट सौंपते हैं. अपर समाहर्ता उपायुक्त के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को राशि आवंटित करने का आग्रह करते हैं. उसके बाद विभाग से आवंटित राशि संबंधित लाभुक तक पहुंचायी जाती है.

नुकसान व सहायता राशि
मौत होने पर 1.50 लाख रुपये (आश्रित को)
40 से 80 फीसदी विकलांगता पर 43,500 रुपये
80 फीसदी से अधिक विकलांगता पर 62,000 रुपये
अस्पताल में इलाजरत होने पर 9,300 व 3100 रुपये प्रतिदिन (एक सप्ताह तक)
गाय, भैंस की मौत पर 16,400 रुपये
बकरी या भेड़ की मौत पर 1650 रुपये
मुर्गे-मुर्गियों की मौत पर 37 रुपये प्रति पक्षी

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