सुरेंद्र बंगाली की याचिका पर सुनवाई एसएसपी को निर्देश

रांची. निचली अदालत से एक आपराधिक मामले का ट्रायल शुरू कराने व जमानत देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के एसएसपी को संबंधित रिकार्ड खोजने का निर्देश दिया गया. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. मालूम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2016 12:55 AM
रांची. निचली अदालत से एक आपराधिक मामले का ट्रायल शुरू कराने व जमानत देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के एसएसपी को संबंधित रिकार्ड खोजने का निर्देश दिया गया. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

मालूम हो कि प्रार्थी सुरेंद्र सिंह बंगाली ने याचिका दायर कर आपराधिक मामले में ट्रायल शुरू कराने आैर उसे जमानत देने की गुहार लगायी है. वह इस मामले में पिछले 17 साल से जेल में बंद है. निचली अदालत में रिकार्ड नहीं रहने के कारण उसकी जमानत नहीं हो पा रही है, साथ ही मामले का ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है.

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