राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने में बतौर घूस दी जानेवाली रकम जल्द ही शिकायतकर्ता को वापस कर देगी. कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया निर्धारित की है. इसके तहत अब राशि की वापसी के लिए एसीबी के माध्यम से न्यायालय में आवेदन दिया जायेगा.
न्यायालय के आदेश के बाद एसीबी की ओर से शिकायतकर्ता को रकम वापस कर दी जायेगी. राज्य सरकार एसीबी को यह रकम देगी. अब तक शिकायतकर्ता को अपनी रकम की वापसी के लिए मुकदमे के फैसले तक इंतजार करना पड़ता था. कैबिनेट ने कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए ग्रामीण विकास का कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित की जानेवाली लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं का कार्य भी सौंपने का फैसला किया. कैबिनेट ने वनांचल आंदोलनकारियों को पेंशन व अन्य देय सुविधाओं के लिए तीन करोड़ 34 लाख 58 हजार रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से बतौर अग्रिम गृह विभाग को देने की स्वीकृति दी.
राज्य के 18 एएनएम स्कूलों के लिए इंडियन नर्सिंग कौंसिल के मापदंड के आलोक में पदों के सृजन की स्वीकृति दी. एक एएनएम स्कूल में 22 शैक्षणिक और 18 गैर शैक्षणिक पद होंगे. इसके अलावा अन्य प्रकार के 41 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगे. कैबिनेट ने विधायक योजना की राशि निकासी के बाद रखे जाने के नियम में भी बदलाव करने का फैसला किया. इसके तहत अब विधायक योजना की राशि निकाल कर राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जायेगा. अब तक इसे पीएल खाते में रखने का प्रावधान था. कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जेल में भी संविदा के अाधार पर सामान्य व विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया.