31 मार्च तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराने पर डेढ़ गुना टैक्स

रांची : शहर के गिरते जल स्तर को बरकरार रखने को लेकर रांची नगर निगम ने शहरवासियों को 31 मार्च 2017 तक अपने-अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगानेवाले भवन मालिकों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 3, 2016 2:23 AM
रांची : शहर के गिरते जल स्तर को बरकरार रखने को लेकर रांची नगर निगम ने शहरवासियों को 31 मार्च 2017 तक अपने-अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगानेवाले भवन मालिकों से डेढ़ गुना अधिक होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा. ज्ञात हो कि पूर्व में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराये जाने को लेकर नगर निगम की ओर से 31 अगस्त तक की समयसीमा निर्धारित की गयी थी. इसे बढ़ा कर अब 31 मार्च तक किय गया है.
300 वर्गमीटर से बड़े भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य
300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन मालिकों को अनिवार्य रूप से घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना होगा. इससे छोटे भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बाध्यता नहीं रखी गयी है. जारी अादेश में यह कहा गया है कि अगर किसी भवन का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक है और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की जगह नहीं है, तो ऐसे भवनों के लिए नगर निकायों की तकनीकी समिति यह निर्णय लेगी कि भवन मालिक कहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं.

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