पांच पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी का आदेश
रांची: जेएम कंकन पट्टादार की अदालत ने अपहरण के मामले में आरोपी नरकोपी थाना के पांच पुलिसकर्मियों पर एफआइआर दर्ज करने अौर मामले की जांच करने का आदेश दिया है. आरोपी पुलिसकर्मियों में हवलदार सौकत अली, हवलदार मो तैयब अली, पुलिस मो जाबिर, चालक फखरूद्दीन अंसारी, चौकीदार दुरा उरांव शामिल हैं. इन पर नरकोपी थाना […]
रांची: जेएम कंकन पट्टादार की अदालत ने अपहरण के मामले में आरोपी नरकोपी थाना के पांच पुलिसकर्मियों पर एफआइआर दर्ज करने अौर मामले की जांच करने का आदेश दिया है. आरोपी पुलिसकर्मियों में हवलदार सौकत अली, हवलदार मो तैयब अली, पुलिस मो जाबिर, चालक फखरूद्दीन अंसारी, चौकीदार दुरा उरांव शामिल हैं. इन पर नरकोपी थाना के ही निलंबित थाना प्रभारी रणविजय सिंह के अपहरण करने का आरोप है.
मामले के सूचक के अधिवक्ता एफएन नीलेश ने जानकारी दी कि रणविजय सिंह का सर्विस रिवाल्वर अौर 32 गोली चोरी हो गयी थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. 23 मार्च 2016 को रणविजय सिंह नरकोपी थाना के मालखाना का चार्ज देने घर से निकले. उसके बाद से वह गायब हैं. गायब होने से पहले उन्होंने ह्वाट्सएप के जरिये अपने पुत्र अौर नरकोपी थाना के प्रभारी को मैसेज किया कि पांचों पुलिसकर्मियों ने मिल कर उनका सर्विस रिवाल्वर गायब किया है अौर उनका अपहरण कर मारने की योजना बना रहे हैं.
इस मामले में जब रणविजय सिंह की पत्नी सिरमती देवी ने नरकोपी थाना में मामला दर्ज कराना चाहा, तो मामला दर्ज नहीं किया गया. वरीय पुलिस अधिकारियों के समक्ष भी गुहार लगायी गयी, वहां से भी राहत नहीं मिली. जिसके बाद अदालत में कंप्लेन केस नंबर 2246/16 दिनांक 1/9/16 फाइल किया गया.