पुराने होल्डिंग नंबर की जगह हर घर को मिलेगा यूनिक नंबर

रांची: नयी नियमावली के तहत अावंटित किये जा रहे इस 15 डिजिट वाले यूनिक नंबर की खास बात यह होगी कि इसमें भवन और उसके मालिक के संबंध में पूरा ब्योरा दर्ज होगा. यूनिक नंबर के पहले तीन नंबर वार्ड की संख्या को दर्शायेंगे. उसके बाद के तीन अंक गली का नंबर होगा. अगले चार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 17, 2016 1:09 AM
रांची: नयी नियमावली के तहत अावंटित किये जा रहे इस 15 डिजिट वाले यूनिक नंबर की खास बात यह होगी कि इसमें भवन और उसके मालिक के संबंध में पूरा ब्योरा दर्ज होगा.

यूनिक नंबर के पहले तीन नंबर वार्ड की संख्या को दर्शायेंगे. उसके बाद के तीन अंक गली का नंबर होगा. अगले चार अंक होल्डिंग नंबर को दर्शायेंगे. उसके बाद के तीन अंक उप होल्डिंग नंबर को दर्शायेंगे. अगले तीन नंबर दर्शायेंगे कि भवन का उपयोग केवल मकान मालिक कर रहा है या उस मकान में किरायेदार भी हैं. सबसे अंत के तीन अंक यह दर्शायेंगे कि भवन कच्चा है या पक्का है. नये सिरे से हो रहे असेसमेंट में निगम द्वारा यूनिक नंबर देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है.
सभी भवन मालिकों को करना है सेल्फ असेसमेंट
नियमावली में में बदलाव करते हुए रांची नगर निगम ने करीब 24 वर्षों बाद राजधानी में होल्डिंग टैक्स के दर में वृद्धि की है. निगम ने शहर के सभी घरों के मालिकों को सेल्फ असेसमेंट के लिए नौ फरवरी तक का समय दिया है. इन तीन महीनों में अगर कोई अपने घर का सेल्फ असेसमेंट नहीं करता है, तो आवासीय भवनों से 2,000 और व्यावसायिक भवनों से 5,000 की राशि बतौर जुर्माना वसूली जायेगी.
होल्डिंग टैक्स से वसूले 21 लाख
रांची नगर निगम ने बुधवार को होल्डिंग टैक्स मद में 21.88 लाख रुपये की वसूली की. निगम के टैक्स कलेक्टरों ने यह राशि 55 वार्डों से एकत्र किया. ज्ञात हो कि 500 व 1000 के नोट के परिचालन पर केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगाये जाने के बाद लोगों ने काफी संख्या में टैक्स जमा करना प्रारंभ कर दिया गया है.

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