रांची: राज्य सरकार व लोक उपक्रमों के कर्मचारियों को उनके नवंबर माह के वेतन की पूरी राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किया जायेगा. कर्मचारियों को उनके वेतन में से 10,000 रुपये का नकद भुगतान किया जायेगा. इस बारे में विकास आयुक्त ने आदेश जारी किया है. विकास आयुक्त अमित खरे ने आदेश जारी कर कहा है कि किसान लैंपस और पैक्स से बीज की खरीद के लिए केवल 500 रुपये के पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे. नोटबंदी के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों के इस्तेमाल करने के लिए किसानों को अपना पहचान पत्र भी देना होगा.
आदेश में कहा गया है कि बिजली के बकाया या चालू बिलों का भुगतान 500 या 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. पुराने नोटों का इस्तेमाल केवल घरेलू कनेक्शन के लिए ही किया जा सकेगा. लेकिन पुराने नोटों से अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा. आदेश में कहा गया है कि रांची नगर निगम व स्थानीय निकायों में भुगतान के लिए भी 500-1000 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है. पेंशन भोगियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लाइफ सर्टिफिकेट 15 जनवरी 2017 तक जमा करने की छूट प्रदान की गयी है.