इस दाैरान पूरे अनुमंडल क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति के एक जगह पर जमा होने, रोड पर निकलने या चलने अथवा बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद व अन्य हथियार (तीर-धनुष, लाठी, भाला आदि सहित) पर प्रतिबंध रहेगा. किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस अथवा आम सभा आयोजित करने पर रोक रहेगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र (सरकारी कार्य को छोड़ कर) का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा.
Advertisement
बंद को लेकर निषेधाज्ञा लागू सख्ती से निबटने का निर्देश
रांची. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में दो दिसंबर को आहूत झारखंड बंद से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. उपद्रवी बंद समर्थकों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है. बंद समर्थकों से लोक शांति भंग होने व विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका जतायी गयी है. […]
रांची. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में दो दिसंबर को आहूत झारखंड बंद से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. उपद्रवी बंद समर्थकों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है. बंद समर्थकों से लोक शांति भंग होने व विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका जतायी गयी है. प्रभारी सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में दो दिसंबर को सुबह पांच बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है.
कहां- कहां से आये जवान
जंगल वारफेयर 200
जैप वन डोरंडा 100
पदमा 200
जैप तीन अश्रु गैस दस्ता
जैप 10 महिला बटालियन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement