हाइकोर्ट: प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का मामला, प्रतिवादियों को नोटिस

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के पूर्व जवाब देने को कहा गया. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2016 12:55 AM
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के पूर्व जवाब देने को कहा गया. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी माह में समय निर्धारित किया गया.

सुनवाई के दाैरान जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने नोटिस प्राप्त किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची विश्वविद्यालय की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है. पूर्व में एकल पीठ ने रांची विश्वविद्यालय के भाैतिकी विभाग के डाॅ सीताराम साहू को प्रोफेसर पद का वेतनमान देने का आदेश दिया था.

इनकी अोर से कहा गया था कि वे अपने विभाग में वरीय हैं तथा प्रोफेसर पद की सभी योग्यता व अर्हता रखते हैं. आैपबंधिक रूप से उन्हें प्रोफेसर पद का वेतनमान भी दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उनके नाम की अनुशंसा जेपीएससी को नहीं की, जो पूरी तरह से गलत था. डाॅ साहू ने न्याय के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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