लागत मूल्य पर सबको मिलेगा आवास

झारखंड सरकार सभी को लागत मूल्य पर आवास देगी, लेकिन इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनके अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम से देश के किसी हिस्से में मकान न हो. आवास छह लाख रुपये तक के सालाना आय वालों को ही मिलेगा. यह घोषणा राज्य सरकार की आवास नीति में की गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2016 1:16 AM
झारखंड सरकार सभी को लागत मूल्य पर आवास देगी, लेकिन इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनके अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम से देश के किसी हिस्से में मकान न हो. आवास छह लाख रुपये तक के सालाना आय वालों को ही मिलेगा. यह घोषणा राज्य सरकार की आवास नीति में की गयी है, जिसे नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सोमवार को जारी किया है.
रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की तीन नीतियां जारी कीं. इनमें आवास नीति, वाटर यूजर चार्ज नीति और विज्ञापन नीति शामिल हैं. साथ ही कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल साइट, अॉनलाइन नक्शा और जुडको की वेबसाइट भी लांच की गयीं.

विभाग द्वारा झारखंड अफोर्डेबल अरबन हाउसिंग पॉलिसी 2016 जारी की गयी है. चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग, अल्पसंख्य, वरिष्ठ नागरिक सबके लिए आवास मुहैया कराया जायेगा. इसके लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप के तहत भी आवास उपलब्ध करायेगी. सरकार लागत मूल्य पर सभी को आवास देगी. वहीं, किराये पर भी आवास देने की सुविधा होगी. लागत मूल्य अभी 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गयी है. इसमें समय-समय पर परिवर्तन संभव है.
जनता की हर समस्या का होगा निदान : नीतियों के जारी करने के मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि विभाग जनता की हर समस्या के निदान के लिए तत्पर है. पहली बार जनता की शिकायत के लिए वेबसाइट भी तैयार की गयी है. अॉनलाइन नक्शा से पारदर्शिता आयेगी. उन्होंने कहा कि वह मंत्री होते हुए भी जनता की समस्या को झेलते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार सबको अावास देने के लिए प्रतिबद्ध है.
जल्द जारी की जायेगी फ्लाई ओवर की निविदा : नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण सिंह ने कहा कि फ्लाई ओवर की निविदा शीघ्र जारी की जायेगी. इस बार शर्तें आसान होंगी. रवींद्र भवन की निविदा जारी कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि निकायों में मैनपावर की कमी है उसे दूर किया जायेगा. स्वागत भाषण सुडा निदेशक राजेश शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अवर सचिव राहुल कुमार ने किया. मौके पर अावास बोर्ड के एमडी अाशीष सिंहमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
दूसरी नीति : रिंग रोड में बड़ी होर्डिंग नहीं लगेगी
विभाग द्वारा एडवर्टिजमेंट पॉलिसी फॉर अरबन लोक बॉडीज झारखंड-2016 जारी की गयी है. इसमें निकाय क्षेत्र के रिंग रोड व वैसी सड़कें, जहां एक्सीडेंट का खतरा हो, वहां होर्डिंग नहीं लगेगी. पेड़ों व ऐतिहासिक स्थलों पर भी होर्डिंग नहीं लगेगी. बिना निकायों की अनुमति के कोई भी विज्ञापन नहीं लगाये जा सकेंगे. एजेंसियों को निकायों में निबंधन कराना होगा. निकाय जगह के हिसाब से दर तय करेगा.
अब कॉल सेंटर और अॉनलाइन शिकायत पोर्टल भी विभाग द्वारा सोमवार को पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया.
जहां निकायों से संबंधित शिकायत व सुझाव दिये जा सकते हैं. कॉल सेंटर भी खोला गया है. जिसका नंबर है 0651 7122727, 7633928444. मोबाइल नंबर मैसेज या व्हाट्सएप कर भी शिकायत की जा सकती है. शिकायत नगर विकास की वेबसाइट पीजीएमएस डॉट डीएमए झारखंड डॉट इन पर भी की जा सकती है.
तीसरी नीति : पानी की खपत के अनुसार बिल
विभाग द्वारा झारखंड वाटर यूजर चार्ज पॉलिसी 2016 फॉर अबरन एरिया जारी की गयी है. इसके तहत अब उपभोक्ता जितने पानी की खपत करेंगे उतने की ही बिल देंगे. उपभोक्ताओं के घरों में वाटर मीटर लगाये जायेंगे. खपत के आधार पर पानी की टैरिफ भी निर्धारित की जायेगी. स्लम बस्तियों में भी पाइपलाइन से आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी.
नक्शा के लिए आवेदन अॉनलाइन लिया जायेगा
विभाग द्वारा सभी निकायों में नक्शा का आवेदन अॉनलाइन लिये जायेंगे. इसे अॉनलाइन ही पारित किया जायेगा. विभाग द्वारा अॉनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है. जहां अलग-अलग निकायों के लिए अॉनलाइन आवेदन दिये जा सकेंगे. विभाग द्वारा झारखंड अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) की वेबसाइट भी लांच की गयी.
दो तरह के आवास बनायेगी सरकार
योजना के तहत सरकार दो तरह के आवास बनायेगी. पहला इडब्ल्यूएस, यह उनके के लिए होगा, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये तक है. दूसरा एलआइजी, यह उनके लिए होगा, जिनकी आय सालाना छह लाख रुपये तक है. आवास बनाने के लिए सरकार लैंड बैंक भी बनायेगी, जहां प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल कर आवास का निर्माण किया जायेगा. इसके अलावा स्लम बस्तियों को दुरुस्त कर वहां रहनेवाले लोगों को आवास दिया जायेगा. सरकार को-अॉपरेटिव व रेंटल पद्धति से भी आवास देगी.
होगा झारखंड हाउसिंग मिशन का गठन : सरकार झारखंड हाउसिंग मिशन का गठन भी करेगी, जो नीतियों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा. इसके लिए एक हाइलेवल कमेटी बनायी गयी है. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके उपाध्यक्ष नगर विकास मंत्री, भू-राजस्व मंत्री होंगे. साथ ही मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त सचिव, भू-राजस्व सचिव व नगर विकास सचिव सदस्य होंगे. आवास की मंजूरी देने व मॉनीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्ष में कमेटी गठित की जायेगी.

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