अलकतरा घोटाले में दो इंजीनियर को तीन साल की सजा

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने अलकतरा घोटाला के दो अभियुक्त सुधीर खलखो (असिस्टेंट इंजीनियर) व सरोज कुमार झा (जूनियर इंजीनियर) को तीन-तीन साल की सजा सुनायी. उन पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है़ जबकि एक अन्य अारोपी गाजो प्रसाद महतो के संबंध में फैसला नहीं हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2016 1:03 AM
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने अलकतरा घोटाला के दो अभियुक्त सुधीर खलखो (असिस्टेंट इंजीनियर) व सरोज कुमार झा (जूनियर इंजीनियर) को तीन-तीन साल की सजा सुनायी. उन पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है़ जबकि एक अन्य अारोपी गाजो प्रसाद महतो के संबंध में फैसला नहीं हो सका, क्योंकि गाजो प्रसाद महतो द्वारा हाइकोर्ट में रिवीजन के लिए समय मांगा गया है़ मामला वर्ष 2005-06 का है़ .

वर्ष 2009 में इस संबंध में सीबीआइ में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ इस संबंध में 27 अक्तूबर 2010 को चार्जशीट दाखिल की गयी थी़ सीबीआइ की ओर से वरीय लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने पैरवी की़ इस मामले में अभियोजन की ओर से 12 जबकि बचाव पक्ष की आेर से सात गवाह पेश किये गये़.

क्या है मामला : हजारीबाग के खोरहर-जोरिया कर्मा रोड का चौड़ीकरण व मरम्मत के लिए टेंडर निकाला गया था़ मेसर्स गाजो कंस्ट्रक्शन को काम मिला था़ कंपनी ने उसमें फर्जीवाड़ा किया था़ मरम्मत व चौड़ीकरण के लिए 44 मिट्रिक टन अलकतरा की आपूर्ति का टेंडर हुआ था़ मेसर्स गाजो कंस्ट्रक्शन के संचालक गाजो प्रसाद महतो ने इस कार्य के लिए अलकतरा खरीदने का आठ बिल पेश कर 12 लाख रुपये की निकासी की थी़ जिसमें छह फर्जी बिल के माध्यम से 8़ 83 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी़ इसी अवैध निकासी में उक्त लोग आरोपी है़ं

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