पासपोर्ट बनाना आसान नहीं देना होगा शपथपत्र

रांची: अब पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को अधिक कागजात नहीं देने होंगे. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सनातन ने बताया कि पूर्व में 1989 के बाद जन्म लेनेवाले लोगों से जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता था. अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. आवेदक को अब आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, जिसमें […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 29, 2016 7:26 AM
रांची: अब पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को अधिक कागजात नहीं देने होंगे. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सनातन ने बताया कि पूर्व में 1989 के बाद जन्म लेनेवाले लोगों से जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता था. अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. आवेदक को अब आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, जिसमें जन्म की तारीख, माह व वर्ष लिखा होगा, उनका पासपोर्ट बन जायेगा.

वहीं, शादी के बाद महिलाओं का सर नेम बदलने के लिए शपथपत्र देना पड़ता था, जो अब नहीं लगेगा. पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम बदलने के लिए तलाक का प्रमाणपत्र व दोबारा शादी का प्रमाणपत्र लिया जाता था, जो अब नहीं मांगा जायेगा.

महज फार्म में या सादे कागज में लिख कर देने से नाम बदल जायेगा. अकेली महिला, जो अपने बच्चे का पासपोर्ट बनाने के लिए पिता का नाम नहीं देना चाहती है या बताना चाहती है, उनका भी अब पासपोर्ट बनेगा. महिला को अपना पहचानपत्र देना होगा, जिसमें उनके पिता का नाम अंकित होगा. वहीं, अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उनका पेंशन कार्ड भी स्वीकार किया जा रहा है. पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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