शिक्षक नियुक्ति में तीन गलती पर कटेगा एक सही उत्तर का नंबर

रांची: राज्य में शिक्षक नियुक्ति में निगेटिव मार्किंग होगी. प्लस-टू हाइस्कूल में 513 व हाइस्कूल में 17572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है. प्लस-टू हाइस्कूल के लिए 16 जनवरी तक आवेदन जमा लिया जायेगा, जबकि हाइस्कूल में छह जनवरी से पांच फरवरी तक आवेदन जमा होगा. राज्य गठन के बाद से इससे पूर्व दो बार […]

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रांची: राज्य में शिक्षक नियुक्ति में निगेटिव मार्किंग होगी. प्लस-टू हाइस्कूल में 513 व हाइस्कूल में 17572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है. प्लस-टू हाइस्कूल के लिए 16 जनवरी तक आवेदन जमा लिया जायेगा, जबकि हाइस्कूल में छह जनवरी से पांच फरवरी तक आवेदन जमा होगा.
राज्य गठन के बाद से इससे पूर्व दो बार हाइस्कूल में व एक बार प्लस-टू हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, पर पहली बार नियुक्ति परीक्षा में गलत उत्तर होने पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है. प्लस-टू हाइस्कूल की नियुक्ति परीक्षा दो चरण में होगी. प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकाें की होगी. प्रारंभिक परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिया जायेगा व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जायेगा. प्रारंभिक परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा. मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र एक क्वालिफाइंग होगा. प्रथम पत्र में न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. प्रश्न पत्र एक में 33 फीसदी अंक प्राप्त नहीं करनेवाले अभ्यर्थियों के दूसरे पत्र की जांच नहीं की जायेगी. मेरिट लिस्ट में आने के लिए दूसरे पत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 फीसदी व अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है.
परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के दो अंक दिये जायेंगे, जबकि एक गलत उत्तर के लिए 2/3 अर्थात 0.66 अंक काट लिया जायेगा. ऐसे में तीन गलत उत्तर पर एक सही उत्तर का अंक काट लिया जायेगा. हाइस्कूल में प्रश्न पत्र एक में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए .33 अंक काट लिया जायेगा. प्रश्न पत्र दो में प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक दिया जायेगा, जबकि गलत उत्तर के लिए .66 अंक काट लिया जायेगा. हाइस्कूल में प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है, जबकि दूसरे पत्र में मेरिट लिस्ट में आने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 फीसदी व अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है.
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