अवैध वसूली पर टैक्स कलेक्टर बरखास्त
रांची: नये होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत शहर के हर घर के नापी नये सिरे से की जा रही है. भवन के नापी कार्य में किसी तरह की कोई अड़चन न आये, इसलिए लोग निगम के टैक्स कलेक्टरों की सेवा ले रहे हैं. परंतु निगम के टैक्स कलेक्टरों लोगों को सेवा देने के नाम पर […]
रांची: नये होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत शहर के हर घर के नापी नये सिरे से की जा रही है. भवन के नापी कार्य में किसी तरह की कोई अड़चन न आये, इसलिए लोग निगम के टैक्स कलेक्टरों की सेवा ले रहे हैं. परंतु निगम के टैक्स कलेक्टरों लोगों को सेवा देने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लग रहा है.
ताजा मामला वार्ड नंबर-2 के टैक्स कलेक्टर सुनील कुमार दुबे का है. यहां टैक्स कलेक्टर ने होल्डिंग नंबर दिये जाने को लेकर एक भवन मालिक से 3600 रुपये की वसूली कर ली. भवन मालिक ने इसकी शिकायत निगम के कार्यपालक पदाधिकारी राम कृष्ण कुमार से किया. इस पर श्री कुमार ने भवन मालिक व टैक्स कलेक्टर को निगम बुला कर आमने-सामने बात की. इसमें टैक्स कलेक्टर ने स्वीकार किया कि भवन मालिक से उसने 1200 रुपये अधिक लिया है.
टैक्स कलेक्टर के इस स्वीकारोक्ति के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने निगम के टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरो साॅफ्टटेक को आदेश दिया कि वह तत्काल ऐसे टैक्स कलेक्टर को नौकरी से बाहर निकाले. टैक्स कलेक्टरों के अवैध वसूली पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति से कोई भी टैक्स कलेक्टर अधिक राशि की वसूली करता है, तो इसकी सूचना वे व्यक्तिगत रूप से निगम में आकर दे सकते हैं. ऐसे टैक्स कलेक्टर पर कार्रवाई की जायेगी.