रुपये भुगतान नहीं करने के मामले में वाद खारिज किया

रांची : न्यायायुक्त रमेश कुमार की अदालत ने रुपये भुगतान नहीं करने के मामले में दाखिल दीवानी वाद (मनी सूट) को खारिज कर दिया है. अदालत ने निर्धारित समय में वाद दायर नहीं करने की वजह से खारिज किया है. गौरतलब है कि इंडीकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अलीपुर के मो कालीदास बनर्जी ने झारखंड सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 28, 2017 6:56 AM
रांची : न्यायायुक्त रमेश कुमार की अदालत ने रुपये भुगतान नहीं करने के मामले में दाखिल दीवानी वाद (मनी सूट) को खारिज कर दिया है. अदालत ने निर्धारित समय में वाद दायर नहीं करने की वजह से खारिज किया है.
गौरतलब है कि इंडीकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अलीपुर के मो कालीदास बनर्जी ने झारखंड सरकार के रूरल डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. कालीदास बनर्जी की कंपनी ने झारखंड सरकार के रूरल डिपार्टमेंट के साथ साल 2002 में सिमडेगा में 1.18 करोड़ 34 हजार 376 रुपये की लागत से बननेवाली पुलिया निर्माण के लिए समझौता किया था. कालीदास का आरोप था कि पुल निर्माण करने के बाद भी विभाग की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया गया.

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