पर्यटन स्थलों पर हुए विकास कार्यों की तसवीर प्रस्तुत करने का निर्देश
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार को पर्यटन स्थलों पर किये गये विकास कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्यटन स्थलों […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार को पर्यटन स्थलों पर किये गये विकास कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्यटन स्थलों पर मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के मुद्दे पर राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय भी प्रदान कर दिया.
मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की. समय देने के लिए सरकार की अोर से आग्रह किया गया. पिछली सुनवाई के दाैरान खंडपीठ ने सभी पर्यटन स्थलों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा था. पर्यटन स्थलों पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं आैर क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराना बाकी है. इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत है.
कार्य कब शुरू होगा तथा कब पूरा होगा, इसकी भी जानकारी दें. किन-किन स्थलों पर कार्य बाधित है. यदि कार्य पूरा हो गया है, तो विभाग ने उसकी जांच की है या नहीं. उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा नहीं. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बबलू कुमार ने जनहित याचिका दायर कर पर्यटन स्थलों के विकास की मांग की है.