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कुलराज हत्याकांड में भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज, सूर्या, डब्बू समेत चार दोषी करार

जमशेदपुर: बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती के चर्चित कुलराज सिंह हत्याकांड में अदालत ने गरमनाला गिरोह से जुड़े शातिर अपराधी सूर्या पटेल, सूर्या की पत्नी उमा पटेल, उलीडीह भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह तथा संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई कर रही जिला जज 11 शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत […]

जमशेदपुर: बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती के चर्चित कुलराज सिंह हत्याकांड में अदालत ने गरमनाला गिरोह से जुड़े शातिर अपराधी सूर्या पटेल, सूर्या की पत्नी उमा पटेल, उलीडीह भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह तथा संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ को दोषी करार दिया है.

मामले की सुनवाई कर रही जिला जज 11 शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने सूर्या पटेल और उसकी पत्नी को धारा 120बी (साजिश रचने) में तथा नीरज सिंह और संतोष अग्रवाल को 302 (हत्या) का दोषी पाया है.

इसी मामले में कृष्णा राव फरार हैं. सजा के बिंदू पर अदालत अपना फैसला सात फरवरी को सुनायेगी. दोषी करार देने के बाद चारों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. मामले में अदालत में कुल 12 लोगों की गवाही हुई. बिष्टुपुर थाना में कुलराज सिंह हत्याकांड में मृतक की भाभी रंजीत कौर के बयान पर 11 अप्रैल 2005 को सूर्या पटेल, सूर्या की पत्नी उमा पटेल, नंदू पटेल, जीतू पटेल समेत चार अन्य के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था. अदालत में सूर्या पटेल, उमा पटेल, कृष्णा राव, नीरज सिंह और डब्बू सेठ के खिलाफ ट्रायल चला. पुलिस ने जांच के दौरान ही हत्याकांड में नामजद आरोपी जीतू पटेल और नंदू पटेल का नाम हटा दिया था. बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती में 11 अप्रैल 2005 को कुलराज सिंह को अपने घर के बाहर गोली मारी गयी थी.

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