स्टेंट की नयी कीमत तय होने के बाद राज्य औषधि निदेशालय भी हुआ सतर्क, होगी जांच, तय कीमत पर स्टेंट मिल रहा है या नहीं

रांची : स्टेंट की नयी कीमत का अस्पताल अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर राज्य औषधि निदेशालय नजर रखेगा. जानकारी के अनुसार निदेशालय अस्पतालों पर नजर रखने के लिए औषधि निरीक्षकों की एक टीम भी गठित कर सकता है. औषधि निरीक्षक अस्पताल में जा कर यह देखेंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2017 2:03 AM
रांची : स्टेंट की नयी कीमत का अस्पताल अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर राज्य औषधि निदेशालय नजर रखेगा. जानकारी के अनुसार निदेशालय अस्पतालों पर नजर रखने के लिए औषधि निरीक्षकों की एक टीम भी गठित कर सकता है.

औषधि निरीक्षक अस्पताल में जा कर यह देखेंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं. टीम उन अस्पतालों में निरीक्षण करेगी, जहां कैथ लैब की सुविधा है और वहां एंजियोप्लास्टी होती है. गौरतलब है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग आॅथरिटी (एनपीपी) ने 14 फरवरी से स्टेंट की नयी कीमत निर्धारण करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि स्टेंट की नयी कीमत तत्काल प्रभाव से लागू की जाये.
अस्पतालों की होगी औचक जांच : निदेशालय कुछ दिन बाद अस्पतालों का औचक निरीक्षण करवायेगा. औषधि निरीक्षक अस्पताल में जा कर यह जायजा लेंगे कि एनपीपीए के मुताबिक स्टेंट की कीमत ली जा रही है या नहीं. अस्पतालों मेें मरीजों से जो पैसा लिये जा रहे हैं, उसका बिल दिया जा रहा है या नहीं. अगर बिल दिया जा रहा है, तो उसमें स्टेंट की कीमत कितना ली जा रही है, इसका उल्लेख है. अगर अस्पतालों ने मानकों का पालन नहीं किया, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों के हिसाब से अस्पतालों व सप्लायरों पर कार्रवाई होगी.
एनपीपीए की नयी अधिसूचना के हिसाब से अस्पतालों में पालन किया जा रहा है इस पर नजर रखा जायेगा. आवश्यकता पड़ने पर अलग से एक कमेटी गठित की जायेगी. अस्पताल में औचक निरीक्षण किया जायेगा.
सुजीत कुमार, संयुक्त सचिव राज्य औषधि निदेशालय

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