इलाका निगम से बाहर ले रहे हैं होल्डिंग टैक्स
कांके ब्लॉक. किशुनपुर बस्ती का मामला प्रमाण पत्रों के लिए यहां के लोगों को ब्लॉक में भेज देता है रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए पहुंच रहे हैं नगर निगम के टैक्स कलेक्टर उत्तम महतो रांची : नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत टैक्स वसूलने के इस चक्कर में रांची नगर निगम के […]
कांके ब्लॉक. किशुनपुर बस्ती का मामला
प्रमाण पत्रों के लिए यहां के लोगों को ब्लॉक में भेज देता है रांची नगर निगम
होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए पहुंच रहे हैं नगर निगम के टैक्स कलेक्टर
उत्तम महतो
रांची : नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत टैक्स वसूलने के इस चक्कर में रांची नगर निगम के अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार भी भूल गये हैं. नगर निगम के टैक्स कलेक्टर राजधानी से सटे उन मोहल्लों में भी पहुंच जा रहे हैं, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं. निर्धारित समय के बाद फाइन न देना पड़े इसलिए मोहल्ले के कई लोगों ने होल्डिंग टैक्स का भुगतान भी कर दिया है. ताजा मामला कांके ब्लॉक के किशुनपुर ग्राम का है.
निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूली मामले पर किशुनपुर के मो फिरोज आलम ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत निगम से पूछा कि क्या यह बस्ती रांची नगर निगम के क्षेत्र में आता है? इस पर 26 नवंबर 2016 को उन्हें निगम से जवाब मिला कि उनका मोहल्ला रांची नगर निगम के क्षेत्राधिकार के बाहर है. आलम ने यह भी पूछा था कि उनके मोहल्ले के लोगों का जन्म, मृत्यु, जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र निगम बनायेगा, या ब्लॉक से जारी किया जायेगा. इस पर भी उन्हें बताया गया कि चूंकि यह क्षेत्र निगम में नहीं पड़ता है, इसलिए इस मोहल्ले से जुड़ा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र निगम नहीं जारी करेगा.
मेयर से स्थिति स्पष्ट करने की लगायी गुहार
मोहल्ले की इस समस्या को लेकर मो फिरोज आलम ने मेयर आशा लकड़ा को ज्ञापन भी सौंपा है.उन्होंने मेयर से कहा है कि वे पहले यह स्पष्ट करें कि आखिर हम रांची नगर निगम के क्षेत्र में हैं या कांके ब्लॉक में? क्याेंकि जब हम कांके ब्लॉक जाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आपका मोहल्ला नगर निगम क्षेत्र में आता है. वहीं, निगम में किसी प्रकार का आवेदन देने पर कहा जाता है कि आपका मोहल्ला ब्लॉक के एरिया में आता है.
23 फरवरी तक जमा करना है आवेदन
इधर, रांची नगर निगम ने शहर के सभी भवन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे 23 फरवरी तक अपने घर का होल्डिंग करवा लें. उसके बाद किसी घर का होल्डिंग कराने पर आवासीय भवनों से दो हजार व व्यवसायिक भवनों से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा.