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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर: उत्पाद विभाग ने दी जानकारी, 10 होटलों को नहीं मिलेगा शराब परोसने का लाइसेंस

रांची: रांची के 10 होटलों को शराब परोसने का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. उत्पाद विभाग ने होटल संचालकों को पत्र लिख कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनका लाइसेंस नवीकरण नहीं करने की जानकारी दी है. उनको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एक अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग से […]

रांची: रांची के 10 होटलों को शराब परोसने का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. उत्पाद विभाग ने होटल संचालकों को पत्र लिख कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनका लाइसेंस नवीकरण नहीं करने की जानकारी दी है. उनको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एक अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी तक शराब बेचने के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस कार्यरत नहीं रहेगा.
उत्पाद विभाग ने होटल संचालकों से यह भी पूछा है कि उनके पास राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के बाद कोई अन्य स्थल उपलब्ध है या नहीं? होटल संचालकों द्वारा जगह की उपलब्धता बताने पर वहां बार का लाइसेंस नवीकरण करने की कार्यवाही की जायेगी.
19 बार व होटलों को मिलेगी शराब परोसने की अनुमति : उत्पाद विभाग द्वारा रांची के 19 बार और होटल संचालकों को शराब परोसने की अनुमति प्रदान की जायेगी. रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त ने वर्तमान लाइसेंसधारी होटलों में से 19 होटलों के संचालकों को अागामी वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस का नवीकरण कराने के लिए पत्र जारी किया है. कहा गया है कि अब तक होटलों द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा कर नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है. नवीकरण की कार्यवाही नहीं करने पर एक अप्रैल से इन होटलों व रेस्तराओं में शराब की बिक्री अवैध मानी जायेगी.
इन होटलों में बंद होगा बार
होटल मिनी नटराज, मधुबन बिहार होटल एंड रिसॉर्ट, हॉटलिप्स, सेलीब्रेशन, आरके मोटल, मेहता रेस्टोरेंट, होलीडे होम, हिंदुस्तानी ढाबा बार, पाम रिसॉर्ट, रॉयल रिट्रीट.
इन होटलों का चलता रहेगा बार
होटल कैपिटोल हिल, पलाश बार, पंजाबी ढाबा, होटल युवराज, होटल युवराज पैलेस, होटल कैपिटोल रेसीडेंसी, चाणक्य बीएनआर होटल, दिलखुश खालसा रेस्टोरेंट, पड़ोसन रेस्टोरेंट, होटल रेडिसन ब्लू, फॉर्क एंड कॉर्क, ली लैक होटल, द रासो, होटल पार्क प्राइम, जिमखाना क्लब, रांची क्लब, काउंटी क्रिकेट क्लब इंटरनेशनल.

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