झारखंड हाइकोर्ट का निर्देश, हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई कहां-कहां होती है. इसमें काैन-काैन विषय आते हैं. सही जवाब नहीं देने पर अदालत ने […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई कहां-कहां होती है. इसमें काैन-काैन विषय आते हैं. सही जवाब नहीं देने पर अदालत ने जानकारी इकट्ठा कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रहेगी. हालांकि अॉनलाइन आवेदन जमा लेने पर कोई रोक नहीं रहेगी.
शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2015 का उल्लंघन बताया : इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता समीर साैरभ व सुनील कुमार महतो ने अदालत को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन राज्य सरकार की शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2015 का उल्लंघन करता है. इतिहास व राजनीतिक शास्त्र विषय के अलग-अलग शिक्षक नियुक्त होते हैं. दोनों अलग-अलग विषय हैं. सभी स्तरों पर दोनों विषयों की पढ़ाई भी अलग होती है. इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र पढ़ने की कोई बाध्यता भी नहीं है. दोनों विषय अनिवार्य कर देने के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में विज्ञापन को निरस्त किया जाये. कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता डाॅ अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

क्या है मामला

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाइस्कूल शिक्षकों के 17572 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था. अॉनलाइन आवेदन जमा लिया जा रहा है. इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च को शाम पांच बजे तक तय है. इतिहास के साथ राजनीतिक शास्त्र, गणित के साथ भाैतिकी, रसायन शास्त्र के साथ जीव विज्ञान विषय रखे जाने का आवेदक विरोध कर रहे हैं. मामले में हरि शर्मा व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. इसमें विषय को लेकर विज्ञापन को चुनाैती दी गयी है.
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